दैनिक म्हारो स्वदेश
हरदा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग की अध्यक्षता में गठित की गई है। कमेटी में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल , जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा व अन्य अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। कमेटी की बैठक सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को दी । इस दौरान उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के पंच सरपंच जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य जिले में आज से प्रारंभ हो गया है । इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो अपने निर्धारित कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र लेंगे । उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 6 जून तक लिए जाएंगे 7 जून को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है। नाम वापसी की समय सीमा के तत्काल बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा।
कलेक्टर श्री गर्ग ने बैठक में बताया त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान 25 जून को संपन्न होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेपी सैयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह वर्द्धमान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री डीके सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये कंट्रोल रूम स्थापित
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने त्रि स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। शिकायत अनुवीक्षण एवं कंट्रोल रूम जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 83 में स्थापित किया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग श्री मुकेश धामन्दे इस कंट्रोल रूम के प्रभारी होंगे। कंट्रोल रूम के संचालन के लिये अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये कर्मचारी दूरभाष पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचना को एक पंजी में दर्ज कर तत्काल कंट्रोल रूम प्रभारी के माध्यम से अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी शिकायत शाखा को प्रस्तुत करेंगे।
पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत कार्यक्रम सम्पन्न
हरदा / पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत ऐसे बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। जिले में कुल 12 बच्चे पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ ले रहे है। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग द्वारा कार्यक्रम में बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के निर्देश अनुसार बैग, योजना का संक्षिप्त विवरण, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत पासबुक, पी.एम. जय हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री जी की ओर से बच्चों को स्नेह पत्र दिया गया। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री संजय त्रिपाठी, सहायक संचालक डॉ. राहुल दुबे, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्य तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सहित विभागीय अमला उपस्थित था। कलेक्टर श्री गर्ग एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बच्चों के संरक्षको को बच्चों को ठीक से रखने एवं योजना अंतर्गत बच्चों को मिलने वाली राशि का उनकी शिक्षा, भरण पोषण आदि पर ही व्यय करने की समझाईश दी।
पेट्रोल पम्पों पर डीजल एवं पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक रखने के लिये निर्देश जारी
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने जिले के शासकीय एवं अधिग्रहित वाहनों में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के लिये समस्त पेट्रोल व डीजल पम्प पर प्रत्येक समय 1000 लीटर पेट्रोल एवं 2000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टॉक, डेड स्टॉक के अतिरिक्त रखने तथा पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति निरन्तर बनाये रखने के आदेश जारी किये है। उन्होने निर्देशित किया है कि रिजर्व स्टॉक का प्रदाय उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के आदेश पर ही किया जावे। आदेशों का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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पहली बार होगा पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान
हरदा / आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये निर्धारित है। इसी तरह पार्षद पद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार होगी। इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी।