दैनिक म्हारो स्वदेश,,
21 दिवसीय थियेटर वर्कशाप
1 जून से 21 जून 2022
हरदा/इंटेलेक्चुअल पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रेनिंग फार आर्ट सोसायटी हरदा एवं प्रो. प्रेमशंकर रघुवंशी फाउंडेशन द्वारा आयोजित , 21 दिवसीय प्रस्तुति परक थियेटर वर्कशाप में रंगमंच की बारीकियों के साथ साथ अभिनय कला, आंगिग,वाचिक, उच्चारण, श्वास प्रवाह, क्राफ्ट,मंच निर्माण, लाइट डिज़ाइन , सेट डिज़ाइन, डायलाग डिलवरी, आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा समापन सत्र में अभ्यास प्रस्तुति का मंचन भी किया जाएगा। संस्था के निर्देशक संजय तेनगुरिया ने बताया कि निरन्तर 23 वर्षो से कार्य करते आ रहे है जिसमे वर्कशाप भी एक नियमित गतिविधि है इसमे अधिक संख्या में कलाकार पहुचकर इसका लाभ ले सकते है,
12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोई भी कलाकार भाग ले सकते है ।
वर्कशाप पूर्णतः निः शुल्क है । प्रतिदिन सुबह और शाम दोनो शिफ्ट में कलाकारों के साथ कार्य किया जाएगा । शिविर में स्थान सीमित होने की वजह से प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा ।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की सूचना आज जारी होगी*
अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र आज से 6 जून तक जमा होंगे
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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 30 मई को जारी होगी इसके साथ ही अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 6 जून तक अपने नाम निर्देशन पत्र निर्धारित स्थान पर जमा करा सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने बताया कि जिले में जिला पंचायत सदस्य के कुल 10 पद, जनपद अध्यक्ष के 3 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 74, सरपंच के 220 तथा पंच के 3324 पदों के लिये निर्वाचन होना है।
है।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की सूचना 30 मई को जारी होगी। अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र 30 मई से 6 जून 2022 को अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित स्थान पर लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 10 जून अपरान्ह 3 बजे तक इसके तत्काल बाद शेष रहे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान तिथि 25 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 25 जून 2022 को मतदान समाप्ति के तत्काल बाद होगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला स्तरीय सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।
*विकासखण्डवार रिक्त पदों की जानकारी*
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिले में जनपद सदस्य के कुल 74 पद है, जिसमें हरदा विकासखण्ड के 25, खिरकिया विकासखण्ड के 24 तथा टिमरनी विकासखण्ड के 25 पद शामिल है। इसी तरह सरपंच के कुल 220 पद है, जिसमें हरदा विकासखण्ड के 75, खिरकिया विकासखण्ड के 70 तथा टिमरनी विकासखण्ड के 75 पद शामिल है। पंच के कुल 3324 पद है, जिसमें हरदा विकासखण्ड के 1118, खिरकिया विकासखण्ड के 1067 तथा टिमरनी विकासखण्ड के 1139 पद शामिल है।
नगर परिषद सिराली के वार्डों का आरक्षण आज
हरदा नगर परिषद सिराली के वार्डों के लिए अनुसूचित जाति , जनजाति , पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के लिए आरक्षण किया जाना है। एसडीएम श्री महेश कुमार बमन्हा ने बताया कि आरक्षण की यह कार्यवाही 30 मई को तहसील कार्यालय सिराली में सुबह 10 बजे से होगी।
पंचायत निर्वाचन के सम्बंध में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण*
दैनिक म्हारो स्वदेश,,हरदा/ शनिवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग की उपस्थिति में पंचायत निर्वाचन के लिए नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर श्री जे. पी. सैयाम और तीनों एसडीएम भी मौजूद थे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उपस्थित अधिकारियों को पंचायत चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाईं गईं।
प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः निष्पक्ष रहकर सभी कार्यवाही करें। सभी अधिकारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें तथा मुख्यालय पर ही रहें और बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को पंचायत निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन पत्र जमा करने, नाम वापसी तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु संवीक्षा के दिन कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित अधिकारियों को जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकारों के बारे में बताया गया। उपस्थित अधिकारियों को बताया गया कि सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को मतदान से दो-तीन दिन पूर्व सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साथ ही मतदान के दिन भी सेक्टर अधिकारी व जोनल मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का सतत दौरा करते रहना चाहिए तथा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहना चाहिए ताकि यदि पीठासीन अधिकारी को मतदान प्रक्रिया में कोई समस्या है तो उसका तत्काल निराकरण किया जा सके।
*(फोटो संलग्न*
शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त
हरदा/ राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किये गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था।
विश्राम गृह व विश्राम भवन का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं होगा*
हरदा / मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है, तथा आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विश्राम गृह एवं विश्राम भवन का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए न करने संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार विश्राम गृह परिसर में भी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्रामगृह किसी को भी आवंटित नहीं किया जाएगा।
नेताओं, दलों व शासकीय कर्मियों को करना होगा आचार संहिता का पालन
हरदा 28 मई 2022/ पंचायत निर्वाचन के लिये मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार हरदा जिले में प्रथम चरण में मतदान सम्पन्न होगा। मतदान से पूर्व निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, राजनैतिक दलों तथा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों सभी के लिये आदर्श आचरण संहिता जारी कर उसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के अनुसार चुनाव सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए। किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे दल या व्यक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाने चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों।
*पंचायत से सम्बंधित नये कार्य शुरू नहीं होंगे*
पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास किया उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरण, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के किसी भी तरह के वाहनों व अन्य संसाधनों अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक पंचायत पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।
*मतदान से पूर्व 48 घंटों की समय सीमा में आचरण संहिता*
कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जलूस न बुलाएगा न ही आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
*मंत्रीगण या सांसदों या विधायकों द्वारा स्वेच्छानुदान*
निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रीगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में जहां की चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान को आश्वासन दिया जाना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाए, न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए।
*चुनाव के दौरान जिले में मंत्री के दौरे*
यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करें जहां की चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे भ्रमण चुनावी द्वारा माना जाना चाहिए। इस दौरे में सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी साथी कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाना चाहिए। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया जावेगा, जिससे चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित होती हो।
*शासकीय विभाग एवं उनके कर्मचारी*
किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नई योजना का कार्य करने के लिए स्वीकृति जारी करना आदि कार्य न किए जावें। शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिए। जनता को उनके निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री अथवा सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो सरकरी कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
दैनिक म्हारो स्वदेश,,
*होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लिखित में देनी होगी*
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जिले के निर्वाचन क्षेत्र की संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला हरदा में त्रि-स्तरीय पंचायतों की सीमा क्षेत्रार्न्तगत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि वे अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधी थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रतिदिन सायं 5 बजे तक लिखित में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश 15 जुलाई के अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
*सम्पत्ति विरूपण संबंधी आदेश जारी
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आम सभायें इत्यादि राजनैतिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं, जिसमें शासकीय परिसम्पत्तियों को नारे, पम्पप्लेट, फ्लैक्स, झण्डे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में ‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने आदेशित किया है कि यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव में से किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जावे है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को उपलब्ध करायेंगे।
*त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान समस्त ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिये किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर, वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार स्वीकृति दे सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 15 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा। राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ., रेल्वे पुलिस व बैंक के सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
*हरदा जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित
हरदा 28 मई 2022/ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा निर्वाचन के समय समस्त ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने सम्पूर्ण हरदा जिले के थाना क्षेत्रार्न्तगत निवासरत लायसेंसधारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किये है। साथ ही शस्त्र लायसेंसों पर धारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिये गये है। यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा बैंक सुरक्षा गार्ड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा*
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जिला हरदा के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में तथा उनसे संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र तथा वार्ड के क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 15 जुलाई 2022 प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश अनुसार विकासखण्ड खिरकिया, टिमरनी एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
: *किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षित किया
दैनिक म्हारो स्वदेश,,
हरदा
शनिवार को कार्यालय किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति बाल ग्रह भवन बायपास चौराहा इंदौर रोड हरदा में माहवारी स्वच्छता दिवस पर किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण रखा ।
प्रशिक्षण में हरदा शहरी परियोजना की पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा गौर भारती भलावी एवं श्रीमती मीना मालवीय सहायक ग्रेड 3 उपस्थित रही बालिकाओं को स्वच्छता पर श्रीमती रेखा गौर द्वारा विस्तार से समझाया गया एवं विटामिन युक्त भोजन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में योगा प्रशिक्षक श्री कमल सिंह मांडलेकर द्वारा सात प्रकार के योग महिलाओं से संबंधित परेशानियों पर बताए गए अंत में श्रीमती भारती भल्लावी पर्यवेक्षक द्वारा बालिकाओं को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी देते हुए आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का प्रशिक्षण का समापन किया गया।
*त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान कर्मियों का प्रांरभिक प्रशिक्षण 30 एवं 31 मई को*
हरदा/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये मतदान कर्मियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण 30 व 31 मई को होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि यह प्रशिक्षण विकासखण्ड हरदा के लिये मिडिस्ल ग्राउण्ड हरदा में आयोजित किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड टिमरनी के लिये वन विभाग का डिपो हॉल टिमरनी तथा विकासखण्ड खिरकिया के लिये राजपूत धर्मशाला कृषि उपज मण्डी के सामने खिरकिया में आयोजित किया गया है।
*रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिये अधिकारी कर्मचारियों को w।