दैनिक म्हारो स्वदेश

*जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम सम्पन्न*

*2958 हितग्राहियों को 22.44 करोड़ रुपये की मदद दी गयी*


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हरदा/ पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। रोजगार दिवस के अवसर पर शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिले में 2958 हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये 22.44 करोड़ रूपये की मदद प्रदान की गई। इनमें से कुछ हितग्राहियों को मंच से कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र जैन ने स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित स्वीकृति पत्र वितरित किये। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों ने माँ सरस्वतीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्जवलित कर किया। 

जिला भाजपा अध्यक्ष श्री मीणा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये ऋण व अनुदान उपलब्ध करा रही है। उन्होने कहा कि कोरोना काल में जिन गरीबों के छोटे व्यवसाय बंद हो गये थे, उन्हें मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत मदद दी गई, जिससे हितग्राहियों ने अपने बंद व्यवसायों को फिर से चालू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री जैन ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों किसानों मजदूरों व समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिये कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि आज के कार्यक्रम में लगभग 3 हजार लोगों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिये 22 करोड़ रूपये से अधिक की मदद दिया जाना प्रशंसनीय है। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा श्री के.आर. उइके ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि के 100 से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये।  

*इन हितग्राहियों को मिली मदद*

कार्यक्रम में अतिथियों ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 स्वसहायता समूहों को लगभग 12 लाख रूपये की मदद दी गई। इनमें रहटगांव के राधे-राधे आजीविका स्वसहायता समूह को 3.87 लाख रूपये, नई सोच आजीविका स्वसहायता समूह रहटगांव को 2 लाख रूपये, माँ गंगा आजीविका स्वसहायता समूह हंडिया को 2.61 लाख रूपये, रन्हाईकला के गुलाब आजीविका स्वसहायता समूह को 2 लाख रूपये तथा श्री साँई आजीविका स्वसहायता समूह को 1.60 लाख की मदद दी गई। इसके अलावा पथ विक्रेता योजना के तहत 5 हितग्राहियों सर्व श्री राम गोविन्द राजपूत व शंकरलाल लोवंशी निवासी उंद्राकच्छ, भमोरी के संतोष पिता कैलाश, हाटपिपल्या के कैलाश पिता नाथूराम तथा खेड़ीनीमा के राजेश पिता तुलसीराम को 10-10 हजार रूपये सहायता राशि दी गई। 

*किस योजना में कितने हितग्राही हुए लाभान्वित*

शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के 110 हितग्राहियों को कुल 11 लाख रूपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के 87 हितग्राहियों को कुल 195 लाख रूपये, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 56 हितग्राहियों को कुल 5.60 लाख रूपये, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के 38 हितग्राहियों को कुल 18.40 लाख रूपये, स्वरोजगार योजना के 18 हितग्राहियों को कुल 21.90 लाख रूपये, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के 19 हितग्राहियों को कुल 77.90 लाख रूपये, पशुपालन विभाग के 1771 हितग्राहियों को कुल 947.92 लाख रूपये, मत्स्य पालन विभाग के 59 हितग्राहियों को कुल 27.18 लाख रूपये, कस्टम हायरिंग योजना के 2 हितग्राहियों को कुल 18.39 लाख रूपये, कृषि यंत्रीकरण योजना के 122 हितग्राहियों को कुल 49.17 लाख रूपये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 500 हितग्राहियों को कुल 129.80 लाख रूपये, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 8 हितग्राहियों को कुल 109.43 लाख रूपये, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 167 हितग्राहियों को कुल 502.84 लाख रूपये तथा स्टेण्ड अप इंडिया योजना के 1 हितग्राही को एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत 130 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। 

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*‘‘दिशा’’ की बैठक सांसद श्री उइके की अध्यक्षता में 4 मार्च को होगी* 

हरदा / जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक 4 मार्च को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगी। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि यह बैठक सांसद बैतूल-हरदा संसदीय क्षेत्र श्री डी.डी. उइके की अध्यक्षता में जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्यान्ह भोजन, जल जीवन मिशन सहित केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा सांसद श्री उइके द्वारा की जाएगी। कलेक्टर श्री गर्ग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बैठक में निर्धारित समय पर जानकारी सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिये है।


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*भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर प्रतिबंध* 

हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने गेहूँ, चना, सरसो, मक्का, ज्वार, धान एवं सोयाबीन के भूसे को जिले से बाहर परिवहन करने को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री गर्ग ने यह आदेश जिले में पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किये जाने वाला घास, भूसा, कडबी तथा पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे की अन्य किस्में पशुओं के लिये पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। जारी आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उल्लेखित विभिन्न फसलों के भूसे का जिले से बाहर परिवहन करता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध मध्यप्रदेश चारा निर्यात आदेश के खण्ड 5 के तहत जब्ती की कार्यवाही कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी तथा प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा। विशेष प्रकरणों में परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। 


*नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को*

*बीमा कंपनी के अधिकारी एवं उनके अधिवक्ताओ के साथ बैठक सम्पन्न*

हरदा/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री योगेश दत्त शुक्ल के मार्गदर्शन में गुरूवार को न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत प्रभारी कु. भावना साधौ तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर उपस्थित थे। बैठक में कु. भावना साधौ विशेष न्यायाधीश हरदा के द्वारा न्यायालय में लंबित क्लेम प्रक्ररणों के विषय में बीमा कंपनी के अधिकारी एवं उनके अधिवक्ताआंे के साथ नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रक्ररणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने हेतु विशेष रूप से चर्चा की गई। जिनमें से 5 प्रक्ररणों में आपसी राजीनामा करने हेतु सहमति बनी है।


*आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा विक्रय व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की*

हरदा/ कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग हरदा द्वारा गुरूवार को 4 प्रकरण दर्ज किये गये। जिला आबकारी अधिकारी  हरदा श्री रितेश कुमार लाल ने बताया कि कार्यवाही में वृत खिरकिया के ग्राम टेमलवाडी में 1 केस सोनू का 12 पाव प्लैन, ग्राम पड़वा में सदाराम का 6 लीटर हाथ भट्टी शराब का, ग्राम जूनापानी में शिवकरण का 5 लीटर हाथ भट्टी शराब का तथा ग्राम भवरदी में सेवकराम का 5 लीटर हाथ भट्टी शराब का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें कुल 12 पाव देशी शराब व 16 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब  जप्त कर म.प्र  आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। जप्तशुदा शराब का अनुमानित मूल्य 2500 रुपये हैं। 

इसके अलावा बुधवार को आबकारी विभाग हरदा के वृत टिमरनी के ग्राम पांढर माटी के अमरदास और बसूबाई से 3 लीटर व 5 हाथ भटटी महुआ शराब ,ग्राम झाड़बीड़ा के पुरषोत्तम से 4 लीटर महुआ शराब 50 किलो महुआ लाहन, ग्राम कासरनी से संगीता, चिरोंजी और रामकुमार से 14 लीटर महुआ शराब और 180 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया तथा टिमरनी में चौन सिंह, विनोदख् राजेश को शराब पीते पिलाते पकड़ा गया। महुआ लाहन का मोके पर सेम्पल लेकर नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 26 लीटर महुआ शराब तथा 230 किलो लाहन बरामद कर म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। 


*पंचक्रोशी यात्रा में कानून व्यवस्था के नोडल अधिकारी होंगे श्री बड़ोले*

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हरदा/ कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने 26 फरवरी को नेमावर से बीजलगांव होते हुए पंचक्रोशी यात्रा के श्रद्धालुओं के हरदा जिले में आगमन को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये डिप्टी कलेक्टर श्री महेश बड़ोले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा एसडीएम हरदा तथा एसडीएम टिमरनी के अलावा हरदा, टिमरनी व हंडिया के तहसीलदार तथा जलोदा, उंचान, नयापुरा, सुरजना, गोयत, मनोहरपुरा, भमोरी, मांगरूल व सिंगोन के पटवारियों की ड्यूटी भी कानून व्यवस्था में लगाई गई है। कलेक्टर श्री गर्ग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि नर्मदा के घाटों पर पर्याप्त संख्या में नाविक, गोताखोर व नगर सैनिक तैनात रखें। 


*हरदा सहित 5 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त*

हरदा/ राज्य शासन द्वारा 5 नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है। प्रशासक आम निर्वाचन संपन्न होने और नवीन परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हरदा जिले की नगर पालिका परिषद हरदा का प्रशासक कलेक्टर हरदा को नियुक्त किया गया है। अनूपपुर जिले की नगर परिषद अमरकंटक और नगर पालिका परिषद पसान तथा धार जिले की नगर परिषद मांडव में तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इसी तरह मंदसौर जिले की नगर परिषद गरोठ में तहसीलदार गरोठ को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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*दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये साँची मिल्क हेल्पलाइन शुरू*

*सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्ज की जा सकेंगी शिकायतें*

हरदा / प्रदेश के दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य स्तरीय एकीकृत कॉल-सेंटर ‘‘साँची मिल्क हेल्पलाइन’’ का शुभारंभ गत दिवस किया गया। उपभोक्ता और दुग्ध उत्पादक किसान शिकायत दर्ज कराने के लिये ‘‘साँची मिल्क हेल्पलाइन’’ के नम्बर 0755-4355800 का उपयोग कर सकते हैं। हेल्पलाइन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक 2 पाली में कार्य करेगी। शिकायत निवारण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये दुग्ध संघ स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक श्री शमीम उद्दीन ने बताया कि हेल्पलाइन के माध्यम से दुग्ध संघों की सम्पूर्ण कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी। 


*स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शन के पुनर्संयोजन के लिये ‘‘विशेष योजना-2022’’*

*उच्चदाब, एल.वी.-2 एवं एल.वी.-4 श्रेणी के उपभोक्ता ले सकेंगे लाभ*

हरदा/ ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में काफी संख्या में उच्चदाब एल.वी. 2 गैर घरेलू एवं एल.वी. 4 श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ता द्वारा विद्युत की बकाया राशि नहीं चुकाने के कारण कनेक्शन विच्छेदित हो गये हैं। साथ ही बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान नहीं करने के कारण संबंधित संचालक उन्हें चालू नहीं करा पा रहे हैं। अतः विभिन्न प्रकार के स्थाई रूप से विच्छेदित उच्चदाब एल.वी.-2 एवं एल.वी.-4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजन पुनः प्रारंभ करना तथा पूर्व की बकाया राशि के भुगतान में राहत प्रदान करना ‘‘विशेष योजना-2022’’ का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रभावशील होने की दिनांक से एक वर्ष तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत समस्त उच्चदाब, एल.वी.-2 एवं एल.वी.-4 श्रेणी के स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जो योजनानुसार बकाया राशि जमा कर पुनर्संयोजित होना चाहते हैं, इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। समस्त स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जो योजनानुसार बकाया राशि जमा कर पुनर्संयोजित होना चाहते हैं एवं वर्तमान भार में परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन का प्रयोजन बदलना चाहते हैं, वे भी इस योजना में पात्र होंगे।

*योजना में प्रावधान*

स्थाई रूप से विच्छेदित उच्चदाब, एल.वी.-2 एवं एल.वी.-4 श्रेणी के उपभोक्ता जिनकी प्रारंभिक अनुबंध अवधि विच्छेदन की तिथि को या पहले समाप्त हो गई है एवं कनेक्शन पुनः संयोजित कराना चाहते है, ऐसे उपभोक्ताओं को स्थाई विच्छेदन के दिनांक पर देय कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान विद्युत संयोजन के पूर्व देना होगा। शेष राशि का भुगतान अधिकतम 6 समान किश्तों में संयोजन के बाद प्रतिमाह विद्युत देयकों के साथ देना होगा। पुनर्संयोजित होने के लिए उपभोक्ताओं को नवीन अनुबंध करना होगा। साथ ही नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस भी देना होगा। अगर उपभोक्ता की अमानत राशि का समायोजन बकाया राशि में कर लिया गया हो तो उसे नवीन अमानत राशि नियमानुसार जमा करनी होगी। योजना में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को रहेंगे। योजना अवधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हर स्थिति में 30 दिन के अंदर कर दिया जायेगा।

[ *कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने लछोरा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी*


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 हरदा, कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने शुक्रवार को टिमरनी विकासखंड के ग्राम लछोरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव में आयोजित चौपाल पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हाई स्कूल के लिए भवन की अत्यंत आवश्यकता है। अतः हाई स्कूल भवन स्वीकृत किया जाए। कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों  की सूची पढ़कर सुनाई गई। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी फौती नामांतरण लंबित ना रहे। पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद लछोरा का पटवारी बिना लैपटॉप के कलेक्टर के भ्रमण में उपस्थित हुआ जिस पर पटवारी का 2 दिन का वेतन काटने के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर श्री गर्ग ने ग्रामीणों से चर्चा कर कोविड  टीकाकरण की जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री ने इस दौरान बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 73 लाख रुपये लागत की गांव की पेयजल योजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। कलेक्टर श्री गर्ग ने एसडीएम को निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठकनियमित रूप से लें। गांव की महिला श्रीमती सीमा बाई ने छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 हजार रूपए के ऋण की मांग की जिस पर कलेक्टर श्री गर्ग ने जनपद टिमरनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सीमा बाई का ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गर्ग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में जानकारी ली।

        कलेक्टर श्री गर्ग ने ग्राम करताना में भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पात्र ग्रामीणों के नाम गरीब परिवारों की सूची में जोड़ने और अपात्रों के नाम कटवाने के निर्देश भी दिए।

*कलेक्टर श्री गर्ग ने जलोदा में पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया*


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हरदा,   कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने शुक्रवार को टिमरनी विकासखंड के ग्राम जलोदा का दौरा कर वहां शनिवार से प्रारंभ होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने पंचायत सचिव को निर्देश दिए कि नर्मदा के घाट के आसपास बैरिकेडिंग कराएं, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे।  कलेक्टर श्री गर्ग ने पंचक्रोशी यात्रा में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं  की सुविधा के लिए अस्थाई शौचालय बनवाने के लिए भी पंचायत सचिव को निर्देश दिए। ग्रामीणों ने कलेक्टर श्री गर्ग से गांव के प्राचीन मंदिर के पास नदी तट पर पिचिंग का कार्य कराने की मांग की जिस पर उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पिचिंग का कार्य मनरेगा योजना के तहत कराने के लिए कहा ताकि मिट्टी का कटाव रुके और प्राचीन मंदिर सुरक्षित रह सके।

[ *मनरेगा अंतर्गत निर्मित सड़क निर्माण में मशीनों के उपयोग की शिकायत की जाँच हेतु समिति गठित*

हरदा/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा श्री राम कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर मनरेगा योजनार्न्तगत स्वीकृत दो सड़कों के निर्माण कार्य की जाँच के लिये समिति गठित की है। उन्होने बताया कि मनरेगा योजनार्न्तगत ग्राम गोमगांव में गोमगांव से काशीपुरा की ओर 1.5 कि.मी. तथा ग्राम पंचायत गोमगांव में काशीपुरा से मालापुर फाटे तक 1.5 कि.मी. तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा योजनार्न्तगत निर्माण कार्यो में जॉब कार्डधारी मजदूरों से कार्य कराये जाने का प्रावधान है। दोनों ही सड़कों के निर्माण में मजदूरों के स्थान पर मशीनों का उपयोग किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए समिति गठित की गई है। जाँच समिति में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिरकिया तथा सहायक यंत्री जनपद पंचायत खिरकिया को शामिल किया गया है।  


*जिले में नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध*

*कलेक्टर श्री गर्ग ने धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये*

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हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जन सामान्य के स्वास्थ्य पर खतरे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 अंतर्गत आगामी तीन माह के लिये हरदा जिले की भौगोलिक सीमाओं में खेत में खड़े गेहूँ के डंठलों अर्थात नरवाई एवं फसल अवशेषों में आग लगाये जाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। 

कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिले में फसल की कटाई के पश्चात अगली फसल के लिये खेत तैयार करने हेतु कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिये खेत में आग लगाकर गेहूँ के डंठलों को जलाया जाता है। नरवाई में आग लगाने के कारण विगत वर्षो में गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण जन, धन एवं पशु हानि हुई है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि आग से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों के कारण वायु मण्डल एवं पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, जिस कारण वायु मण्डल में विद्यमान ओजोन परत भी प्रभावित हुई है, जिससे पराबैंगनी हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुँचती है जो कि मानव, पशुओं के लिये रोग का कारण होती है। साथ ही मध्यप्रदेश पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुपालन के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये अधिसूचित किया गया है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने वालों के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 2 एकड़ तक के कृषकों को 2500 रूपये का अर्थदण्ड प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ तक के कृषकों को 5 हजार रूपये प्रति घटना तथा 5 एकड़ से बड़े कृषकों को 15 हजार रूपये प्रति घटना अर्थदण्ड का प्रावधान है। 

*नरवाई जलाने से भूमि में होने वाले नुकसान*

कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि नरवाई जलाने से असंख्य सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, सहजीविता निर्वहन करने वाले सूक्ष्म लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते है, जो कि भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में सहायक होते है। नरवाई जलाने से खेत की उर्वरता में गिरावट आ रही है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। । नरवाई जलाने से भूमि की जल भरण क्षमता एवं बोये गये बीज की अंकुरण क्षमता भी प्रभावित होती है।

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