अखरोट पैकेट का नमूना जांच के लिए लिया गया

 रिलायंस मॉल से खरीदे गए अखरोट के पेकिट में जाले निकलने

हरदा/ रविवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग रिलायंस मॉल से खरीदे गए अखरोट के पेकिट में जाले निकलने की एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरंत शिकायत कर्ता श्री शुभम मिश्रा जी के साथ जाकर मॉल का निरीक्षण कर   नटराज वालनेट करनेल कम्पनी का नमूना जाँच हेतु लिया गया। इस कम्पनी के सभी अखरोट विक्रय काउंटर से हटवा दिए गए हैं।

       प्रयोगशाला भोपाल से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।



खाद्य पदार्थो में मिलावट की शिकायत ऑनलाइन करने की सुविधा शुरू हुई

/ उपभोक्ताओं से खाद्यान्न वस्तुओं में मिलावट की सूचना आनलाईन देने की अपील की गई है ।

      खाद्य सुरक्षा अधिकारी,खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले विविध कार्यो को समग्र पोर्टल पर लाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एम.आई.एस. शिकायत पोर्टल (पोषण) प्रारंभ किया गया है। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के प्रावधान, नियम का खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा पालन न किये जाने एव पदाथों में मिलावट अथवा अनियमितता संबंधी आम नागरिकों द्वारा गोपनीय तरीके से करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई इस हेतु आम नागरिक विभागीय वैब एड्रेस -mpfdamis.in  पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

             खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय



म 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लायसेंस, पंजीयन लेना अनिवार्य है। साथ हीं 1 जनवरी 2022 से खाद्य कारोबारकर्ताओ द्वारा दिए जाने वाले बिल पर खाद्य लायसेंस /पंजीयन नम्बर डालना अनिवार्य हैं।



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