नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर 2021 को

 

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हरदा
कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के कुशल मार्गदर्शन में लोक अदालत, 11 सितम्बर 2021 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय- खिरकिया/टिमरनी में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृति संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी एवं दूरसंचार के पूर्ववाद प्रकरण (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाना है।

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