दो लाख पैंसठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
एडीएम न्यायालय द्वारा इस माह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 03 प्रकरणों का निर्णय करते हुए आरोपियों पर 2,65,000/- (दो लाख पैंसठ हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया।
प्रथम प्रकरण में रिलायंस मॉल हरदा से 18 अप्रैल 19 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी लववंशी द्वारा पंजाबी पापड़ और आम अचार का नमूना जाँच हेतु लिए गए थे, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाए गए थे। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किए, न्यायालय द्वारा रिलायंस मॉल पर 30,000/- रुपये, मित्तल फ्रूट प्रोडक्ट इंदौर पर 20,000/- रुपये और देसाई ब्रदर्स लिमिटेड पर 35000/- रुपये का अर्थदंड लगाया।
द्वितीय प्रकरण में प्रार्थना किराना मसनगांव से 12 सितम्बर 18 को मार्वल चाय का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लववंशी द्वारा लिया गया था, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा प्रार्थना किराना पर 15000/- रुपये, माहेश्वरी एंड कम्पनी हरदा पर 15000/- रुपये, निखिल ट्रेडर्स भोपाल पर 20000/- रुपये, निर्माता कम्पनी मार्वल लिमिटेड पर 55000/- रुपये का अर्थदंड लगाया।
इसी प्रकार प्रकरण तीन में सत्कार उपहार गृह खिरकिया से 02 नवम्बर 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लववंशी द्वारा हल्दीराम आलूभुजीया का नमूना जाँच हेतु लिया गया था, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाया गया था, जिसमे विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमे न्यायालय द्वारा सत्कार उपहार गृह पर 5000/- रुपये, वैष्णवी इंटरप्राइजेज खंडवा पर 10000/-रुपये, देव् इंडस्ट्रीज खंडवा पर 15000/- रुपये और निर्माता कंपनी हल्दीराम भुजीयावाला प्रायवेट लिमिटेड पर 45000/-रुपये का अर्थदंड लगा
या।