म्हारो स्वदेश न्यूज़ हरदा
लाक डाउन के दौरान निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे प्रतिबंध
हरदा/ जारी आदेश अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सम्पूर्ण लाकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई.डी. रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर एवं पानी की कैन वितरित करने वाले प्रातः 10 बजे तक सम्पूर्ण लाक डाउन से मुक्त रहेंगे। रोगी, रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) तथा शव (मृत शरीर) का परिवहन कर रहे व्यक्ति सम्पूर्ण लाक डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयाँ, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों एवं ए.टी.एम. कैश वाहन का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।