(आदिवासीयों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक साक्षरता शिविर)

आदेश के पालन में


 


 


(आदिवासीयों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक साक्षरता शिविर)


 


  


 


 


 


तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में एवं सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमान प्रकाश चन्द्रा एवं , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री के.एस. शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह की उपस्थिती में 01 फरवरी 2020 को ग्राम पंचायत सुन्दरपानी में नालसा (आदिवासीयों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक साक्षरता शिविर) योजना के अंतर्गत किया गया।


      श्रीमती चन्द्रा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना एवं महिलाएं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई, साथ ही दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा एवं भरण-पोषण अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।


    सेवानिवृत न्यायाधीश श्री चन्द्रा द्वारा आदिवासियों के अधिकारों के संबंध में एवं म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में एफ.आई. आर., सिविल विवाद, मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य कानूनी विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।


    श्री शाक्य द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, बच्चों से संबंधित अपराध, पास्कों एक्ट एवं संवैधानिक विषयों पर जानकारी प्रदान की गई


      जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के संबंध में एवं अन्य कानूनी विषयों में जानकारी प्रदान की गई। तथा एस.डी.एम. खिरकिया श्री वी.पी. यादव द्वारा शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कि गई।


      शिविर में एस.डी.एम खिरकिया श्री वी.पी. यादव, सिराली तहसीलदार श्री धमेन्द्र चौकसे, जनपद पंचायत सी.ई.ओ. श्री देवेस एवं अधिवक्ता श्री भगवानदास ढोके, ग्रामवासी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।


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