2020 0 जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा सोडलपुर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर, खाद्य लायसेंस की जाँच की गई तथा गुणवत्ता तथा शुद्धता की जाँच हेतु खाद्य पदार्थो का नमूने लिए गए। कान्हा बाबा चैक पर स्थित विनायक किराना से मिर्च पावडर का नमूना और रहटगांव रोड़ पर स्थित बाबा किराना से धनिया पावडर का नमूना लिया गया तथा बेस्ट बेफोर निकले हुए नमकीन के पैकेट अलग करवाकर हटवाए गए। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थो के एजेंसी व थोक विक्रेताओ को पूर्व में भी निर्देशित किया गया और पुनः निर्देशित किया गया कि वे उन्ही किराना दुकानों को अपने खाद्य पदार्थ का विक्रय करें, जिनके पास खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन है। एडीएम न्यायालय द्वारा विगत सप्ताह दो प्रकरणों में निर्णय करते हुए 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया। पहला प्रकरण मांदला का है, जहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जैन किराना से गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स हनी ब्रांड का नमूना जाँच हेतु लिया गया था, जो जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय करते हुए विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता फर्म पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया। दूसरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुन्ना ट्रेडर्स हरदा से सोयाबीन तेल बसंत ब्रांड का नमूना लिया गया था, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाया था, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय करते हुए विक्रेता और निर्माता फर्म बसंत इंटरप्राइजेज इंदौर पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया गया।

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    जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा सोडलपुर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर, खाद्य लायसेंस की जाँच की गई तथा गुणवत्ता तथा शुद्धता की जाँच हेतु खाद्य पदार्थो का नमूने लिए गए। कान्हा बाबा चैक पर स्थित विनायक किराना से मिर्च पावडर का नमूना और रहटगांव रोड़ पर स्थित बाबा किराना से धनिया पावडर का नमूना लिया गया तथा बेस्ट बेफोर निकले हुए नमकीन के पैकेट अलग करवाकर हटवाए गए।


      विभाग द्वारा खाद्य पदार्थो के एजेंसी व थोक विक्रेताओ को पूर्व में भी निर्देशित किया गया और पुनः निर्देशित किया गया कि वे उन्ही किराना दुकानों को अपने खाद्य पदार्थ का विक्रय करें, जिनके पास खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन है। 


      एडीएम न्यायालय द्वारा विगत सप्ताह दो प्रकरणों में निर्णय करते हुए 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया। पहला प्रकरण मांदला का है, जहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जैन किराना से गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स हनी ब्रांड का नमूना जाँच हेतु लिया गया था, जो जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय करते हुए विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता फर्म पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया।


      दूसरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुन्ना ट्रेडर्स हरदा से सोयाबीन तेल बसंत ब्रांड का नमूना लिया गया था, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाया था, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय करते हुए विक्रेता और निर्माता फर्म बसंत इंटरप्राइजेज इंदौर पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया गया।


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