शुद्ध के लिये युद्ध अभियान

 


शुद्ध के लिये युद्ध 


    खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान अंतर्गत लिये गये नमुने, न्यायालय में दायर प्रकरण तथा निर्णित प्रकरण एवं शासकीय संस्थाओं के खाद्य लायसेंस आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग से संबंधित खाद्य व्यवसायियों का खाद्य पंजीयन कराएं। उन्होने आबकारी विभाग को शराब विक्रेताओं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन दुकाने, जिला पंचायत एवं शिक्षा विभाग को स्वयं सहायता समूह, महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी केन्द्र, आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावासों का पंजीयन कराने के निर्देश दिये है। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी. लोवंशी ने बताया कि 1 जुलाई से 30 नवम्बर तक जिले में कुल 135 खाद्य पदार्थो के नमुने लिये गये, जिनमें 19 दुध के, 4 मावा के, 3 पनीर के, 22 घी के, 10 अन्य दुग्ध उत्पादों के तथा 77 अन्य खाद्य पदार्थो के नमुने शामिल है। उन्होने बताया कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर 38 नमुने मानक तथा 13 नमुने अमानक पाये गये है। 90 नमुनों की रिपोर्ट अप्राप्त है। श्री लोवंशी ने बताया कि 1 जुलाई से 30 नवम्बर के बीच दायर प्रकरणों में 2 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है, जिसमें से 1 लाख 40 हजार रूपये की राशि वसूली गई है। कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने राजस्व अधिकारियों के सहयोग से शेष राशि की वसूली करने के निर्देश दिये है।


    बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री दिलीप यादव, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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