14 दिसम्बर 2019 को नेशनल लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चंद्रा के
14 दिसम्बर 2019 को नेशनल लोक अदालत
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर 2019 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हरदा जिले के लिये कुल 10 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय हरदा के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा खंडपीठ क्रमांक 01, विशेष न्यायाधीश हरदा श्री एस.के.जोशी खंडपीठ क्रमांक 02 एवं 03, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्री अरूण श्रीवास्तव खंडपीठ क्रमांक 04, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा सुश्री सविता जडिया खंडपीठ क्रमांक 05, मुख्य न्यायिक मजि. हरदा श्री राकेश जमरा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरदा श्री सुभाष सुनहरे के न्यायालय के अति. न्यायाधीश खंडपीठ क्रमांक 06 एवं खंडपीठ क्रमांक 07, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 हरदा श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव खंडपीठ क्रमांक 08 तथा प्रथम व्यववहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्री अभिषेक नागराज खिरकिया खंडपीठ क्रमांक 09 एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्री अतुल बिल्लौरे श्रृंखला न्यायालय टिमरनी खंडपीठ क्रमांक 10 पुलिस परामर्श केन्द्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा श्री एम.के. मालवीय के लिये खंडपीठो का गठन किया गया है एवं प्रत्येक खंडपीठ में 02 सुलहकर्ता सदस्यों (अधिवक्ताओं) को भी नियुक्त किया गया है तथा नेशनल लोक अदालत में कुल 3778 प्रकरण रखे गये हैं। इसमें आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय, व्यवहार वाद, मोटर दावा दुर्घटना क्लेम, विद्युत न्यायालय के लंबित प्रकरण, प्रिलिटिगेशन के बैंक रिकवरी एवं विद्युत अधिनियम के राजिनामा योग्य प्रकरण ,पुलिस परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक/वैवाहिक विवादों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा तथा जो प्रकरण राजीनामा योग्य हो और लोक अदालत में नही रखे गये है उनमें भी पक्षकार इसी दिन उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री के.एस. शाक्य द्वारा बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल कर, विद्युत विभाग के मामलों में अधिभार पर नियमानुसार छूट दी जायेगी एवं पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर उपरोक्त विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। और अपने धन एवं समय की बचत करे।
(0 days ago)