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  अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कार्रवाई की गई।आबकारी विभाग द्वारा 20 नवंबर बुधवार को सारनी वृत्त में अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कार्रवाई की गई।


 


    जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 20 नवंबर बुधवार को सारनी वृत्त में अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान श्यामवती पति गणेश निवासी बिसलदेही के मकान से 05 पेटी बीयर, एक पेटी ओसी, एक पेटी जिप्सी, एक पेटी रम, एक पेटी देशी प्लेन मदिरा-कुल 09 पेटी, देशी-विदेशी मदिरा में 74.64 लीटर मदिरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34 (1)क, 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 28500 रूपए है। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार माहोरे, आबकारी उप निरीक्षक श्री दिलीप भादे, श्री राजेश वट्टी, आबकारी आरक्षक श्री कुंवर शाह धुर्वे, श्री भागवत बारस्कर, श्री मदनलाल सूर्यवंशी, श्री जगन्नाथ गुरूवे का सहयोगसहय


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