बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस होंगे प्रतिबंधित  कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश 

हरदा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन द्वारा निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण के संबंध में संभावित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार हरदा जिले की सीमा के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं सभाएं आयोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, धरना, जुलूस, रैली आदि के आयोजन से पूर्व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजक संस्था का यह दायित्व होगा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो। इस दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या उसकी कोई प्रतिकृति न तो लेकर चलेगा और न ही प्रयोग करेगा। यदि इस प्रकार के आयोजनों का स्थल एक से अधिक एसडीएम के क्षेत्र में आता है या उसमें हजार से अधिक की संख्या में भीड़ के एकत्रित होने की संभावना है तो अनुमति के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी कार्यक्रमों के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के अभिमत के कम से कम 72 घण्टे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायेंगे।
   जारी आदेश में होटल, विश्राम गृह, छात्रावास, मेरिज गार्डन, समारोह परिसर, रेस्टोरेन्ट, लाॅज, धर्मशाला, सराय आदि के संचालनकर्ताओं को आदेशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान में रूकने वाले व्यक्तियों के नाम, पते आदि का पूरा रिकार्ड रखें। बिना आईडी प्रुफ के किसी भी व्यक्ति को रूकने न दें। जारी आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा शराब की दुकानें लायसेन्स में दर्शाई गई समयावधि के बाद खुली न रखें।
   सायबर कैफे के मालिकों को आदेशित किया गया है कि वे सदृश्य स्थानों पर दुकान के बाहर व अन्दर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए तथा सीसीटीवी फुटेज की रिकार्डिंग न्यूनतम एक माह तक सुरक्षित रखें। सायबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी संबंधित थाने को देकर रिकार्ड रजिस्टर में रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी सायबर मालिक लायसेंसी की होगी। सायबर कैफे के मालिक अपने वैध लायसेंस की प्रति संबंधित थाने में जमा करायेंगे तथा एक प्रति दुकान के अंदर सदृश्य स्थानों पर लगायेंगे। साथ ही सायबर कैफे में आने वाले सभी कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं की पूर्ण जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं उपयोगकर्ता को वैध आईडी प्रुफ के बिना कम्प्यूटर के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे।
   कलेक्टर द्वारा सोशल मीडिया के संबंध में जिलावासियों को आदेशित किया गया है कि सोशल मीडिया पर आये संदेशों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की पुष्टि करें एवं किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र को फारवर्ड न करें। वाट्सएप या फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित न करें। वाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े युजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के युजर को ऐसा करने से रोकें। यदि ग्रुप के कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला संदेश या पोस्ट डालता है तो इसकी जवाबदारी ग्रुप एडमिन की होगी।
   कलेक्टर ने जिले की परिधि में स्थित बैंक, पेट्रोल पम्प, ज्वलेरी प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल एवं महत्वपूर्ण फेक्ट्रीयों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का आदेश दिया है। उन्होने कहा है कि किसी भी आयोजन स्थल एवं परिसर में रात्रि 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थो के विक्रेता विस्फोटक सामग्री का भण्डारण नहीं करेंगे। अवैध हथियारों का भण्डारण एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
   उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
 


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